GST Council Meeting : जीएसटी परिषद नवंबर में अपनी अगली बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर को कम करने पर निर्णय करेगी। बीमा प्रीमियम पर कराधान का मुद्दा संसद में उठ चुका है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर माल एवं सेवा कर (GST) पर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा।
बीमा प्रीमियम पर कराधान का मुद्दा संसद में उठ चुका है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर लगाए गए 18 प्रतिशत कर की दर कम करने पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनती दिख रही है।
मंत्री समूह (जीओएम) की अगुवाई बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उनसे अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। समूह रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा खरीदी गई पॉलिसी पर जीएसटी दर समेत अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। चौधरी फिलहाल जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के मंत्री समूह के भी प्रमुख हैं।
सीतारमण ने कहा कि अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद जीओएम की रिपोर्ट जमा होने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि एक अलग जीओएम 31 मार्च, 2026 की समाप्ति तिथि के बाद विलासिता और समाज के नजरिए से हानिकारक वस्तुओं पर लगने वाले उपकर संग्रह से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगा।
सीतारमण ने कहा कि परिषद ने अपनी बैठक में कैंसर की कुछ दवाओं, नमकीन और केदारनाथ की तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला किया। परिषद ने सीट साझा करने के आधार पर हेलीकॉप्टर में यात्रा करने पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने और पिछली अवधि के लिए जीएसटी को जैसा है जहां है के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चार्टर के रूप में हेलीकॉप्टर पर 18 प्रतिशत जीएसटी की दर लागू रहेगी। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जबकि कुछ नमकीन पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने और ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया।
ऑनलाइन गेमिंग मंच और कसीनो पर एक अक्टूबर, 2023 से लगाए गए प्रवेश स्तर के दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, उनका यह तर्क था कि कौशल के खेल और किस्मत के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें थीं। जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंचों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा।
बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था। विदेशी गेमिंग मंचों के लिए भी जीएसटी अधिकारियों के पास पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना अनिवार्य किया गया। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार वैसी साइट को ब्लॉक कर देगी। परिषद ने तब निर्णय लिया था कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर कराधान की समीक्षा की जाएगी। (भाषा) फोटो सौजन्य : टि्वटर/एक्स
Edited By : Chetan Gour