सालाना डेढ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यावसायियों को जीएसटीआर-3बी की तिमाही रिटर्न भरने की अनुमति दी गई है। उन्हें जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह रिटर्न 31 दिसंबर तक भरनी है। डेढ करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वालों को जुलाई से अक्टूबर तिमाही की जीएसटीआर-1 भी 31 दिसंबर तक भरनी है। (भाषा)