ज्ञानवापी विवाद में सोमवार को अदालत का फैसला आ सकता है। फैसले से साफ हो जाएगा कि हिन्दू पक्ष शिवलिंग की पूजा कर पाएगा या नहीं। बता दें कि हिंदू पक्ष की जिन मांगों पर अदालत फैसला सुनाएगी, उनमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा तत्काल शुरू करने की अनुमति, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं। यह मामला कोर्ट में रहने तक मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत है।
विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह बिसेन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट को इस मामले में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की पोषणीयता पर फैसला सुनाना है। इस मामले को लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट को इस मामले में यह तय करना है कि मामला सुनने लायक है कि नहीं।
उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया था। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
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