पुलिस ने रोशन पांडेय पर धारा 153 ए (दो समूहों के बीच धार्मिक भावनाएं भड़काने), 505(दो) (किसी धार्मिक समूह के बारे में उल्टी-सीधी खबर फैलाना), 295(ए) (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काना) सहित आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसीपी ने कहा कि पुलिस आरोपी रोशन पांडेय की तलाश कर रही है।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour