नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को फैसला आ सकता है। वे पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी अर्जी दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई थी।
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी 2 कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करते सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि भ्रष्टाचार की जांच जारी है अत: चिदंबरम को फिलहाल जमानत नहीं दी जाए।
सीबीआई की ओर से दावा किया गया था कि पी. चिदंबरम को इंद्राणी मुखर्जी ने रिश्वत के रूप में 35.5 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए और ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में दिए गए।
ईडी ने यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया था। दर्ज मामले में पाया गया कि 4.62 करोड़ रुपए की स्वीकृत एफडीआई राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपए विदेशी निवेश के रूप में प्राप्त किए गए थे। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी. चिदंबरम, तत्कालीन वित्तमंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं।