वकील ने दलील दी कि मीडिया, राजनीति और जनता के दबाव में अक्षय को दोषी ठहरा दिया गया। पीड़ित ने आखिरी बयान में किसी का नाम नहीं लिया, उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी।
तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई : प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने दिसंबर 2012 में हुए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। इस मामले के लिए 3 जजों की नई पीठ का गठन किया गया है, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है।