आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले विभाग ने आदेश जारी करके कहा कि जम्मू - कश्मीर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं को आईटीआर भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। विभाग ने कहा कि 31 अगस्त की अंतिम तिथि के बाद भरे गए आईटीआर को वैध माना जाएगा।