अदालत ने यंग इंडिया कंपनी की जांच आयकर विभाग से कराए जाने को हरी झंडी दे दी। अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने होंगे। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने का अधिकार है।
लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।