नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को विभिन्न आयकर अनुपालनों के लिए समयसीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया, जिसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करना शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसे अनुपालन आवश्यकताओं में छूट के लिए विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले थे।
नानगिया एंड सीओ एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा आयकरदाताओं को दी गई छूट से उन्हें काफी राहत मिलेगी, हालांकि यदि अगले दो हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार को इन समयसीमाओं को आगे और बढ़ाना होगा।(भाषा)