Jagdeep Dhankhar : क्या है अनुच्छेद 67 (ए), जिसका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे में किया जिक्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 21 जुलाई 2025 (22:16 IST)
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि वे तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। धनखड़ (74) ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था।
ALSO READ: Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य को वजह बताया
धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।"
संविधान में आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और आर्टिकल 67 के सेक्शन A के मुताबिक एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख (इस्तीफे) के जरिए अपना पद त्याग सकता है। आर्टिकल 67 के एक और सेक्शन के मुताबिक उपराष्ट्रपति, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी