संविधान में आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और आर्टिकल 67 के सेक्शन A के मुताबिक एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख (इस्तीफे) के जरिए अपना पद त्याग सकता है। आर्टिकल 67 के एक और सेक्शन के मुताबिक उपराष्ट्रपति, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma