अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण धनंजय सरग उर्फ़ कालीचरण महाराज की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने कालीचरण को 50-50 हजार रुपए के दो साल्वेंट और एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में बहस के दौरान कहा गया कि कालीचरण द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ दिया भाषण उनके निजी विचार हैं, जो किसी अपराध का गठन नहीं करता है। इसमें कहा गया कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, आवेदक 30 दिसंबर 2021 से जेल में है। यह भी कहा गया कि आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल ने कालीचरण की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद में 26 दिसंबर वर्ष 2021 को अकोला (महाराष्ट्र) निवासी कालीचरण महाराज ने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया था।