इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 अक्तूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी को गुरुवार को तक अपने प्रतिनिधियों के नाम केंद्र सरकार को देने को कहा है। बोर्ड के सदस्य ही दौरा करके न्यायालय को 6 अक्तूबर तक रिपोर्ट देगी।
इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि उसके इस मामले में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कहा, "हम इस मुकदमे में कुछ नहीं कहना चाहते। अदालत जो आदेश करे, हम उसे मानने को तैयार हैं।(वार्ता)