उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल आठ लोगों को जमानत मिल गई, जिनमें से दो को अग्रिम जमानत भी दे दी गई, लेकिन सिसोदिया की जमानत अर्जी पूरी तरह से खारिज कर दी गई। सिंह ने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
उन्होंने कहा, हम न्यायपालिका और अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान हमें न्यायपालिका के फैसलों से सहमत और असहमत होने का अधिकार देता है, साथ ही उनके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी देता है।
उन्होंने न्यायपालिका से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।