उल्लेखनीय है कि उन्नाव और कठुआ बलात्कार मामलों को लेकर देश भर में उत्पन रोष को देखते हुए सरकार ने शनिवार को एक बड़े फैसले में बाल यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पोक्सो) में संशोधन कर 12 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत सजा का प्रावधान करने और इसके लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।