इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को बिजली-पानी के लिए विरोध प्रदर्शन के 2001 के मामले में संजय सिंह की सजा पर रोक लगा दी थी। सिंह ने उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, जमानत के लिए 50 हजार रुपये का मुचलका भरा।
अदालत ने जारी किया था जमानती वारंट : अदालत द्वारा 11 जनवरी 2023 को सिंह और 5 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था और इस वर्ष छह अगस्त को सज़ा के खिलाफ विशेष अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद, सांसद/विधायक अदालत द्वारा सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
आप नेता की अपील पर सुनवाई करते उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केएस पवार की पीठ ने आदेश दिया था कि सिंह को विशेष अदालत की संतुष्टि के अनुरूप 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा और यह शपथ पत्र देना होगा कि वह या उनके वकील पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के समय अदालत में हाजिर होंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala