23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश, कोर्ट ने कहा- 28 अगस्त को करें पेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 20 अगस्त 2024 (21:09 IST)
सुलतानपुर की एक अदालत ने 2 दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अनूप संडा के पेशी पर नहीं आने पर कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। सांसद /विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने सिंह, संडा और अन्य के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को भी बरकरार रखा।
ALSO READ: 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए BJP की लिस्ट जारी, देखें किसे कहां से मिला टिकट
एक न्यायिक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।” संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि सिंह, संडा और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ गत 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
ALSO READ: Thane protest : बदलापुर कांड से भड़के लोग, स्टेशन पर किया कब्‍जा, पुलिस पर पथराव, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज
उन्होंने बताया कि सिंह और संडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई हैं जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
 
क्या है पूरा मामला : खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में 19 जून 2001 को सुलतानपुर के सब्जी मंडी इलाके के पास पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
ALSO READ: monkeypox को लेकर Delhi AIIMS का प्रोटोकॉल, इन बातों का रखना होगा ध्यान
विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन महीने कैद की सजा सुनाई थी। सांसद/विधायक अदालत ने पिछली नौ अगस्त को छह लोगों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इनपुट भाषा

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी