NIA को और शक्तिशाली बनाएगी सरकार, शक होने पर घोषित कर सकेगी आतंकी

सोमवार, 24 जून 2019 (07:38 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को और अधिकार देने के उद्देश्य से सरकार की योजना दो कानूनों में संशोधन करने की है जिससे एनआईए विदेश में भारतीयों और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों की जांच कर सके। केंद्रीय कैबिनेट एनआईए कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून में संशोधन पर निर्णय करेगी।
 
संशोधित विधेयक संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान इस सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि संशोधन एनआईए को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत देगा।
 
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसके आतंक से संबंध होने का संदेह हो। अब तक, केवल संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में घोषित किया जाता है।
 
एनआईए का गठन 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। सूत्रों ने कहा कि 2017 से केंद्रीय गृह मंत्रालय दो कानूनों पर विचार कर रहा है ताकि नई चुनौतियों से निपटने के लिए एनआईए को और शक्ति मिल सके।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी