नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को और अधिकार देने के उद्देश्य से सरकार की योजना दो कानूनों में संशोधन करने की है जिससे एनआईए विदेश में भारतीयों और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों की जांच कर सके। केंद्रीय कैबिनेट एनआईए कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून में संशोधन पर निर्णय करेगी।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसके आतंक से संबंध होने का संदेह हो। अब तक, केवल संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में घोषित किया जाता है।
एनआईए का गठन 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। सूत्रों ने कहा कि 2017 से केंद्रीय गृह मंत्रालय दो कानूनों पर विचार कर रहा है ताकि नई चुनौतियों से निपटने के लिए एनआईए को और शक्ति मिल सके।