नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए रिटायरमेंट एडवाइजरों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ इसमें तेजी लाने के लिए इसे अब ऑनलाइन कर दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब तक इसके लिए फिजिकल तौर पर आवेदन करना पड़ता था लेकिन पीएफआरडीए ने इसमें बदलाव लाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज भी स्कैन कर अपलोड करना होगा। इससे आवेदन का निस्तारण कम समय में हो सकेगा।
एनआईएसएम और एफपीएसकी इंडिया रिटायरमेंट एडवाइजर के पंजीयन के लिए आवश्यक प्रमाणन उपलब्ध करती है। हालांकि निवेश एडवाइजर का पंजीयन पूंजी बाजार नियामक सेबी करता है और उन्हें इस प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है तथा वे अपना आवेदन को सीधे पीएफआरडीए को भेज सकते हैं। (वार्ता)