खंडपीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 22 जनवरी की अधिसूचना में नीट परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के छात्र की अधिकतम 25 वर्ष और सुरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष की उम्र सीमा को 'कानूनी और वैध' करार दिया है। (वार्ता)