Mahadev Betting App: महादेव सट्टा ऐप घोटाले में आया नया मोड़, 5 और आरोपितों के नाम शामिल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुरुवार, 4 जनवरी 2024 (16:38 IST)
mahadev app case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के जरिए गैरकानूनी सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के मामले में रायपुर की विशेष अदालत में नया आरोपपत्र दाखिल किया। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) पर भी आरोप हैं। इस मामले में 5 आरोपितों के नाम शामिल हैं।
 
उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोप) को दुबई के अधिकारियों से भी साझा किया है ताकि ऐप के 2 प्रमुख प्रवर्तकों रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का निर्वासन या प्रत्यर्पण कराया जा सके।
 
दोनों को हाल में ईडी की पहल पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के तहत दुबई में हिरासत में लिया गया था। माना जा रहा है कि एजेंसी ने पहले आरोप पत्र की सामग्री संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों से साझा की थी जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया।
 
नया आरोपपत्र 1 जनवरी को दायर : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगभग 1,700-1,800 पन्नों का नया आरोपपत्र 1 जनवरी को दायर किया गया जिसमें 5 लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इनमें कथित कैश कूरियर असीम दास, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव, ऐप से जुड़े एक प्रमुख कार्यकारी शुभम सोनी और अन्य शामिल हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा 10 जनवरी को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की उम्मीद है।
 
दिसंबर में 'पीटीआई-भाषा' ने खबर दी थी कि संघीय एजेंसी जल्द ही मामले में दूसरा आरोपपत्र दायर करेगी और 2प्रवर्तकों के खिलाफ अपने मामले को मजबूत करने और उनकी हिरासत प्राप्त करने के लिए दुबई के अधिकारियों के साथ इसकी सामग्री साझा करेगी। ईडी ने दास और यादव को नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार किया था।
 
ऐप के कथित मालिक सोनी ने पहले एक वीडियो बयान जारी किया : ऐप के कथित मालिक सोनी ने पहले एक वीडियो बयान जारी किया था और ईडी को एक हलफनामा भेज कर दावा किया गया था कि ऐप को बिना कानूनी कार्रवाई अपना अवैध कारोबार करने की अनुमति देने के लिए नेताओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों को दी गई रिश्वत के 'सबूत' हैं।
 
एजेंसी ने रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर अपने पहले आरोप पत्र में चंद्राकर और उप्पल के साथ कुछ अन्य लोगों को भी नामित किया था। एजेंसी ने नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और असीम दास के बयान से 'चौंकाने वाले आरोप' लगे हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
 
हालांकि ईडी ने साथ में यह भी कहा कि ये आरोप 'जांच का विषय' है। बघेल ने इन आरोपों को उनकी छवि 'खराब' करने का प्रयास बताया था जबकि कांग्रेस ने इसे अपने (तत्कालीन) मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्र की 'बदले की राजनीति' करार दिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी