इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्मल बाबा के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। यह मामला एसीजेएम मेरठ की अदालत में लंबित है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने यह आदेश सुषमा नरूला और निर्मल बाबा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।
इस अदालत ने शिकायतकर्ता हरीश वीर सिंह को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी, 2018 निर्धारित की।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि एक समागम में निर्मल बाबा ने उसे खीर बनाने और उस खीर को लोगों में वितरित करने को कहा था। शिकायतकर्ता ने निर्मल बाबा के कहने अनुसार किया और बीमार पड़ गया। इस पर निचली अदालत ने निर्मल बाबा और सुषमा नरूला को सम्मन जारी किया।
उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया कि यह शिकायत झूठी है और शिकायतकर्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक शिकायत दायर कर रखी है। ये चीजें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के अलावा कुछ भी नहीं हैं। (भाषा)