संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू : 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी जिसके तहत कर दरें काफी कम हैं। हालांकि उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपए की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।(भाषा)