न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मुखर्जी को जमानत देने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के 16 नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। पीठ ने कहा, नोटिस जारी किए जाते हैं। दो हफ्तों में जवाब दिया जाए।
गौरतलब है कि मुखर्जी, उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में बोरा (24) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसक शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था।