नई दिल्ली। एक अदालत ने सोमवार को यहां एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से 7 अगस्त तक के लिए राहत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने सोमवार को सुबह चिदंबरम की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दी।
पूर्व वित्तमंत्री ने अदालत को बताया कि उन्हें आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में उन्हें (सीबीआई) मुझे (चिदंबरम) गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक रहा है। मुझे इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका है। वे कानूनी तौर पर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे बिना वजह आरोपी बनाया गया है।
एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोपपत्र दायर किया है जिस पर 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि तत्कालीन वित्तमंत्री चिदंबरम ने कैसे 2006 में एक विदेश कंपनी को विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दे दी जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े धनशोधन के एक अलग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की है। चिदंबरम और कार्ति दोनों ने ही सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों से इनकार किया है। (भाषा)