उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे। इस कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की 6 महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया है।