वित्त विधेयक को मिली राष्ट्रपति की संस्तुति, आज से हो गया प्रभावी

शनिवार, 1 अप्रैल 2017 (19:21 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2017 को शनिवार को अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही 2 लाख रुपए से अधिक नकद लेन-देन पर रोक और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का उल्लेख करने जैसे प्रावधान अमल में आ गए हैं।
 
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति ने शुक्रवार को असम के अपने आधिकारिक दौरे पर जाने से पहले वित्त विधेयक को अपनी संस्तुति दे दी। अधिया ने कहा कि इसके साथ ही वित्त विधेयक शनिवार को से प्रभावी हो गया है। यह पहली बार है कि कर के नए प्रावधानों के साथ पूरा बजट वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्रभाव में आ गया।
 
इसके साथ ही 2017-18 के बजट में किए गए कई नए प्रावधान भी वित्त वर्ष की शुरुआत से ही अमल में आ गए हैं। इनमें जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वह यह कि 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी गई है। अब 2 लाख रुपए से अधिक नकद लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। अब तक स्थायी खाता संख्या (पैन) के उल्लेख के साथ यह लेन-देन किया जा सकता था।
 
अधिया ने कहा कि अब यदि 2 लाख रुपए से अधिक का नकद लेन-देन किया जाता है तो उसे उतना ही जुर्माना चुकाना होगा। यह जुर्माना नकद राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान को चुकाना होगा।
 
इसके साथ ही अब पैन के लिए आवेदन करते समय अथवा आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए आधार नंबर का उल्लेख जरूरी कर दिया गया है। वित्त विधेयक में यह भी व्यवस्था दी गई है कि व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 की स्थिति के अनुसार सरकार को अपना आधार नंबर इस तरीके से बताना होगा कि सरकार उसे अधिसूचित कर सके।
 
वर्ष 2017-18 के लिए आयकर दरों में भी बदलाव किया गया है। वित्तमंत्री ने 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत आयकर की दर 2.50 लाख से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी। आम नौकरीपेशा और निम्न आय वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।
 
वित्त विधेयक 2017 में कंपनी अधिनियम-2013 में भी संशोधन किया गया है। इसमें कंपनियों द्वारा चुनाव कोष में केवल बैंक खाते में चेक के जरिए, बैंक ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के जरिए ही दान दिया जा सकता है। इसमें यह भी बदलाव किया गया है कि कंपनियों को अपने नफा-नुकसान के लेखे-जोखे में इस प्रकार के चुनाव कोष में दिए गए धन का उल्लेख करना होगा।
 
वित्तमंत्री ने बजट में चुनाव-बॉण्ड का प्रस्ताव किया है। उनके इसी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाते हुए वित्त विधेयक में संशोधन किए गए। कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बैंकों से इस प्रकार के चुनाव बॉण्ड खरीद सकतीं हैं जिसके लिए वे चेक से भुगतान करेंगी। ये बॉण्ड वे उस राजनीतिक दल को दे सकती हैं जिन्हें वे चंदा देना चाहती हैं। बाद में ये दल बॉण्ड को भुना सकते हैं।
 
अधिया ने कहा कि चुनाव बॉण्ड के लिए नियम इसी महीने अधिसूचित कर दिए जाएंगे। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का यह भी अर्थ है कि अब करीब सात अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया जाएगा और उनका काम मौजूदा अन्य न्यायाधिकरण संभालेंगे।
 
इन न्यायाधिकरणों में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण भी है जिसे समाप्त कर दिया जाएगा और उसके काम को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण देखेगा। इसी प्रकार हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और साइबार अपीलीय न्यायाधिकरण का स्थान और उनका कामकाज दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) देखेगा। कर्मचारी भविष्यनिधि अपीलीय का काम अब औद्योगिक न्यायाधिकरण देखेगा।
 
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस साल पहली बार अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को समाप्त करते हुए 1 फरवरी को बजट पेश किया। अब तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता रहा और मई में बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होती रही, लेकिन इस बार इसे 30 मार्च से पहले ही पूरा कर लिया गया। (भाषा) 

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