गृह ऋण ब्याज पर सब्सिडी योजना 2019 तक

शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 (18:28 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'वर्ष 2022 तक सबको आवास' का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवास के गृह ऋण के ब्याज पर दो लाख 60 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना की अवधि शुक्रवार को 15 महीने और बढ़ाते हुए मार्च 2019 तक करने की घोषणा की।
 
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यहां बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत सस्ते मकानों के गृह ऋण के ब्याज पर वित्तीय सहायता देने की अवधि मार्च 2019 तक कर दी गई है। सब्सिडी योजना की अवधि इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रही थी। सरकार के इस फैसले से मध्यम आय वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। 
 
मंत्रालय के अनुसार, सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मुंबई में एक कार्यक्रम में इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम आय वर्ग को इस सब्सिडी योजना का लाभ देने के लिए इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना में मध्यम आय वर्ग को भी शामिल करने की घोषणा की थी।
 
मिश्रा ने निजी क्षेत्र से सस्ते मकान के निर्माण में उतरने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सारी रियायतों और छूट की घोषणा की है। निजी निवेशकों को इनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि सरकार निर्माण क्षेत्र की कंपनियों की शिकायतों पर सकारात्मकता से विचार करेगी और हरसंभव सहयोग भी करेगी।
 
इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकानों के निर्माण के लिए सरकारी-निजी भागीदारी को मंजूरी दी थी और निजी भूखंड पर बनने वाले मकान के वास्ते ढाई लाख रुपए तक की मदद देने की घोषणा की थी। 
 
उन्होंने कहा था कि सरकारी भूमि पर निजी क्षेत्र के सहयोग से सस्ते मकान बनाए जाएंगे। भूखंड का चयन राज्य सरकारों, प्रवर्तक कंपनियों और अन्य पक्षधारकों की सलाह से किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुसार होगा। (वार्ता) 

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी