पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिमन्यु मांगलिक ने सोमवार को बताया, शेखपुरा चौकी पर पथराव मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत 20 नामजद और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन 20 नामजद व्यक्तियों में से 13 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीमें गठित की गई हैं और अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
पुलिस के अनुसार, धारा 190 (गैर कानूनी सभा में एकत्र लोगों में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी), 191 (2) (दंगा), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 121 (1) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 126 (1) (गलत तरीके से रोकना) और सीएलए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मांगलिक ने बताया, रविवार को मुस्लिम समाज के लोग शेखपुरा कदीम चौकी पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, तभी भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पथराव करने वाले अराजक तत्वों को हल्का बल प्रयोग कर वहां से खदेड़ा और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि वीडियो के माध्यम से अराजक तत्वों की पहचान कराई जा रही है और जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने पिछली 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour