राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का आरोप

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुधवार, 6 अगस्त 2025 (13:12 IST)
Rahul Gandhi gets bail in Chaibasa court: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एक सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को जमानत दे दी। गांधी सुबह करीब 10 बजकर 55 मिनट पर अदालत में पेश हुए।
 
कांग्रेस सांसद के वकील ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था जो मंजूर कर ली गई। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। गांधी ने दो जून को झारखंड उच्च न्यायालय में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था।
 
2018 का है मामला : कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित दिन पर पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने छह अगस्त की अगली तारीख देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।

2022 में जारी हुआ था वारंट : उल्लेखनीय है कि इस मामले में अप्रैल 2022 में कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।  राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज किया। बाद में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल गई थी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

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