इसके बाद यह संबंधित राज्य, जिले और फिर पुलिस स्टेशन के लिए जाती है। ऐसे में न्याय मिलने में देर होती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे प्रक्रिया में देरी होती है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एफआईआर दर्ज होने का नियम हो। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय अधिकारी और रेल मंत्रालय के अधिकारी बैठकर ऑनलाइन एफआईआर पर समाधान निकालें।