मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा सरकार एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने इन सभी को जवाब के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया है।
मृतक के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने तथा स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध न्यायालय से किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से वह संतुष्ट नहीं है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट प्रशासन की गड़बड़ी की ओर इशारा करती है।