कैबिनेट ने संविधान के अनुच्छेद 161 के प्रावधानों के तहत राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों- वी. श्रीहरण उर्फ मुरूगन, टी. सुथंथिरराजा उर्फ संथन, ए.जी.पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और नलिनी को रिहा करने का फैसला किया। यह अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ मामलों में सजा माफ करने, निलंबित करने और कम करने की शक्ति देता है।
एक सवाल के जवाब में जयकुमार ने कहा, ‘उन्हें स्वीकार करना होगा और वह करेंगे’’, क्योंकि कैबिनेट ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह फैसला किया है।
जयकुमार ने कहा कि कैबिनेट का प्रस्ताव ‘आज ही, तत्काल’ राज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे का कदम बगैर किसी देरी के उठाया जाए। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल कैबिनेट के फैसले पर सकारात्मक कदम उठाएंगे? इस पर जयकुमार ने कहा, ‘निश्चित तौर पर।’