RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक मृतकों के बैंक खातों, लॉकर (bank accounts, lockers) के दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को सुगम और मानकीकृत बनाएगा। इस पहल का उद्देश्य मृत ग्राहकों के नामांकित व्यक्तियों के पक्ष में दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है : बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत, जमा खातों, लॉकर में रखी वस्तुओं के संबंध में नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है। आरबीआई के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान के अनुसार इसका उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु होने पर दावों का शीघ्र निपटान या वस्तुओं की वापसी या सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री को वापस दिलाना तथा परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाई को कम करना है।
रिटेल डायरेक्ट में टी-बिलों के लिए एक स्वत: बिडिंग सुविधा शुरू की गई है जिसमें निवेश और पुनर्निवेश दोनों विकल्प शामिल हैं। इसने कहा कि इस सुविधा से निवेशकों को ट्रेजरी बिल की प्राथमिक नीलामी में बोलियां लगाने में मदद मिलेगी। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल नवंबर, 2021 में रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत रिजर्व बैंक में खुदरा निवेशकों को अपने गिल्ट खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) खरीदने के साथ-साथ द्वितीयक बाजार में जी-सेक खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। इस योजना को पेश किए जाने के बाद से, उत्पाद और भुगतान विकल्पों के संदर्भ में कई नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इन सुविधाओं में मई, 2024 में एक मोबाइल ऐप पेश करना भी शामिल है।(भाषा)