कोर्ट के आदेशानुसार, मोटर साइकल पर पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा को लिए सेफ्टी हैंडल लगाना, फुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर अनिवार्य किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल व्हिकल मोटर नियम 123 के सख्ती से पालन का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि नियम 123 के तहत सेफ्टी हैंडल, फुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर होना जरूरी है।