जोधपुर। जेल से रिहा होने के बाद रात करीब 8.15 बजे मुंबई अपने घर पहुंचे। सलमान की झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों का हुजूम उनके घर लग गया। एयरपोर्ट से कार से सलमान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंचे। काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान को शनिवार शाम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इससे पहले जोधपुर की ही अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। शनिवार को सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सजा को निलंबित रखने का फैसला किया है। वे चार्टर्ड प्लेन से जोधपुर से मुंबई पहुंचे। सलमान को हवाई अड्डा पहुंचाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, साथ ही मार्ग को खाली करा लिया गया था।
राजस्थान में जोधपुर के कांकाणी गांव में साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाने के बाद आज दो दिन बाद उनको जमानत मिल गई। जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सलमान खान को 50,000 रुपए की जमानत राशि और 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट ने उनसे का है कि वह बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही 7 मई, 2018 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने करीब एक घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं और दोपहर करीब तीन बजे फैसला सुनाया। सलमान खान के वकील हस्ती मल सारस्वत ने बताया कि अदालत ने सलमान खान को पचास हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।
बचाव पक्ष के वकील ने गुरूवार को ही सलमान खान की ओर से जमानत और सजा को निलम्बित करने की याचिका जिला एवं सत्र अदालत में पेश की थी। अदालत ने कल उस पर सुनवाई करने तथा निचली अदालत का रिकार्ड तलब करने के बाद अगली सुनवाई के लिए आज की तिथि तय की थी। जिला एवं सत्र अदालत ने आज बॉलीवुड सुपरस्टार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत के अनुसार, अदालत से जमानत के आदेश शाम तक केन्द्रीय कारागृह में पहुंच जाने और शाम तक सलमान खान के जेल से रिहा होने की संभावना है।
अदालत ने जमानत देने और सजा को निलम्बित करने की याचिका पर सुनवाई शुरू की और तीसरे पहर जमानत याचिका मंजूर करने का फैसला सुनाया। फैसले के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता अदालत में मौजूद रही।
गौरतलब है कि सीजेएम (ग्रामीण) ने गुरूवार को सलमान खान को कांकाणी गांव में दो हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई थी जबकि पांच सह आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
इससे उनकी जमानत का आदेश सुनते ही बहनें अलवीरा और अर्पिता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और जेल एवं कोर्ट के बाहर उनके चाहने वाले भी खुशी से झूम उठे हैं। सुनवाई और फैसले के दौरान सलमान खान की बहनें अदालत में मौजूद रहीं। गुरुवार से जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं सलमान खान। 48 घंटे के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
इससे पहले अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए दो बजे का वक्त मुकर्रर किया था। सलमान की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों ने सुबह ही अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में फैसला सुनाएंगे।
इस मामले में सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे. उन्हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।'
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया था। सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा। वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई।
कुछ खास बातें:
* मुंबई में बैठी सलमान की मां को अपने बेटे की याद आने लगी है। जानकारी के अनुसार सलमान खान की माँ ने जेल में रुपए जमा करवाए हैं ताकि वह अपने बेटे से फोन पर बात कर सकें। सलमान खान की मां ने उनसे एसटीडी पर बात करने के लिए जेल प्रशासन के पास रुपए जमा कराए हैं। राशि जमा होने के बाद आज सलमान अपनी माँ से बात करेंगे. बता दें कि जानकारी के अनुसार जेल जाने से पहले सलमान ने अपने पिता सलीम खान से फोन पर बात की थी।
* बड़ी बात यह है कि सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रविंद्र कुमार जोशी का कल देर रात ट्रांसफर हो गया है। जज रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चन्द्र कुमार सोनगरा लेंगे। लंच के बाद सलमान की जमानत पर फैसला आ सकता है। हालांकि फिलहाल जज रवींद्र कुमार जोशी ने ही जमानत पर सुनवाई की है और उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
* सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई सलमान की जमानत का विरोध कर रहे हैं। सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा है कि सलमान को बाकी मामलों में भी जमानत मिलती रही है। इसलिए अब भी उनको जमानत मिल जानी चाहिए। सरकारी वकील ने कहा है कि हिरण को गोली लगी थी और इसका मेडिकल प्रमाण और गवाह दोनों मौजूद हैं। कोर्ट में सलमान के वकील ने कहा है कि सलमान ने हमेशा कोर्ट के साथ सहयोग किया है। वह भगोड़े नहीं हैं।
* अगर सलमान की जमानत अर्जी खारिज हो गई तो उन्हें सोमवार तक जेल में ही रहना होगा। क्योंकि रविवार की छुट्टी के बाद ही सलमान के वकील राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर पाएंगे।
* अगर सेशंस कोर्ट से सलमान को जमानत मिल गई तो उनकी जमानत का ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट सलमान की रिहाई का ऑर्डर सेंट्रल जेल में भेजेगी। उसके बाद ही सलमान जेल से रिहा हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है।
* सलमान खान को जेल में सही खाना मिल सके, इसलिए उनके घरवालों ने जेल में 400 रुपए जमा कराए हैं। सलमान ने जेल का खाना नहीं खाया। बताया जाता है कि उन्हीं के पास की बैरक में बंद आसाराम ने भी उन्हें अपने आश्रम से आया भोजन ऑफर किया था लेकिन सलमान ने कोई जवाब नहीं किया और पहली रात को सलमान भूखे ही सोए। लेकिन सुबह उठकर उन्हें चाय और थोड़ा दलिया खाया था।
* शनिवार सुबह ही खबर आई थी कि सलमान खान से जेल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। जेल के अधिकारी अपने परिजनों, बच्चों और जानने वालों को सलमान खान से मिलवा रहे हैं। इतना ही नहीं एक जेलकर्मी के बेटे को सलमान खान ने ऑटोग्राफ भी दिया है।
* शनिवार को जेल में सलमान का तीसरा दिन है। जेल प्रशासन का कहना है कि सलमान अपना ज्यादातर समय सोने में बिता रहे हैं, लेकिन रोजाना सुबह वह वर्कआउट करना नहीं भूलते हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सलमान पहले दिन जेल में खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन शुक्रवार को प्रीति जिंटा और दोनों बहनों से मिलने के बाद उन्होंने जेल का खाना भी खाया. शुक्रवार को उन्हें रोटी, चने की दाल और पत्तागोभी की सब्जी परोसी गई थी.
* गुरुवार 5 अप्रैल को सीजीएम देव कुमार खत्री ने काला हिरण मामले में फैसला देते हुए सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
* मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था, जबकि सलमान को दोषी पाया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है।
*आरोप है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात को सलमान खान ने जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। इस दौरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ ही स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे। गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे। ग्रामीणों के आते ही सलमान कार लेकर वहां से भाग निकले। हिरणों के शव पाए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। फोटो : ट्विटर