11 अक्टूबर को सेंट्रल जेल-1 में लगी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था। अदालत ने रामपाल, उसके बेटे वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम व मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीरसिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीरसिंह, खुशहालसिंह, अनिल कुमार को अदालत ने दोषी ठहराया था।