न्यायालय ने सरकार को बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और इस सौदे से संबंधित विस्तृत जानकारी सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और इसे साझा नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए ऐफिडेविट दाखिल करें।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण की ओर से संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राफेल विमान सौदे में कीमत से जुड़ी विस्तृत जानकारी बंद लिफाफे में जमा कराई जाए। सरकार अगले 10 दिनों के भीतर यह जानकारी मुहैया कराए।