arvind kejriwal news in hindi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के तहत 7वें और आखिर चरण के मतदान के बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। ALSO READ: क्या केजरीवाल को है गंभीर बीमारी, SC से जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग?
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार किया।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित एक मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह किसी भी फाइल पर बिना दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के साइन नहीं करेंगे। अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।