नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता को एक सप्ताह के भीतर तिहाड़ भेजने का आदेश दिया।
पीठ के लिए न्यायमूर्ति मिश्रा ने आशा रंजन एवं चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाएगी।
आशा रंजन एक हिन्दी दैनिक के सीवान ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की पत्नी हैं, जिनकी हत्या दिनदहाड़े कर दी गई थी, जबकि चंदा बाबू के दो बेटों की हत्या करके तेजाब में डाल दिया गया था और घटना के चश्मदीद गवाह तीसरे बेटे को गवाही देते जाते वक्त गोलियों से भून डाला गया था।
दोनों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के लिए शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ भेजने का न्यायालय से अनुरोध किया था। शहाबुद्दीन के खिलाफ 45 आपराधिक मामले लंबित हैं। (वार्ता)