रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरतभरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी/एमएलए अदालत से मिली 3 साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस अपील के साथ ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। आजम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे।
खबरों के अनुसार, नफरतभरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने खान को मिली 3 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया।