न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ को दंपति की मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। पीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह पति-पत्नी को उस शिविर में मुलाकात करने और 2 दिन के लिए साथ रहने की इजाजत दे, जहां यह सैनिक वर्तमान में तैनात है।
इसके मद्देनजर पीठ ने याचिका का निबटान कर दिया और कहा कि अब यह प्रकरण खत्म हो चुका है। अगर आप (सरकार) औपचारिकताओं का पालन करते हुए ही चलते तो यह कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए, पत्नी अपने पति से मिल लीं और अब वे खुद इस मामले पर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। (भाषा)