पुलिस ने इस मामले में माधवन पर बलात्कार की धारा 376 और जान से मारने की धमकी धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला का पति कांग्रेस कार्यालय में काम करता था और होर्डिंग लगाता था। साल 2020 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यालय में नौकरी मांगने गई थी। वहां उसकी मुलाकात माधवन से हुई थी।
पुलिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने के साथ ही शादी का वादा भी किया था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बारे में किसी को बताने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने माधवन को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।