रॉय ने शीर्ष अदालत के समक्ष 552 करोड़ रुपए का पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) भी जमा कराया, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर करते हुए रॉय को उस दिन भी अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
गत 21 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वह एंबी वैली को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने गत 17 अप्रैल को हुई सुनवाई को सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था और रॉय को व्यक्तिगत तौर पर गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।