विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मामले में 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। अब उन्हें छह जनवरी को पेश होने का अदालत ने पुन: निर्देश दिया है।
पाण्डेय ने बताया कि बीते 18 नवंबर को सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव ने मामले पर सुनवाई की थी और बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर तय की थी और राहुल गांधी को तलब किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्र सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour