Waqf Dispute: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को नए संशोधित वक्फ (संशोधन) (Waqf (Amendment) Act) अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोइस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें नई याचिका दायर करने की छूट दी।ALSO READ: Nishikant Dubey पर एक्शन की मांग, अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी, Supreme Court को लेकर दिया था बयान
शीर्ष अदालत ने की खिंचाई : शीर्ष अदालत ने झा की रिट याचिका में किए गए दावों को लेकर उनकी खिंचाई करते हुए कहा कि याचिका आवश्यक पक्षों के अलावा किसी भी उचित सत्यापन के बिना दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि लगता है आप किसी जल्दबाजी में हैं। पीठ ने कहा कि प्रतीत होता है कि झा मीडिया में आई खबरों पर भरोसा करते हैं। शीर्ष अदालत ने उनसे याचिका में अपने दावों का उचित सत्यापन करने और नई याचिका दायर करने के लिए कहा।ALSO READ: नए Waqf कानून के खिलाफ Supreme Court पहुंचा AIMPLB
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। नए कानून के खिलाफ 11 और 12 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों मुख्य रूप से सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सांप्रदायिक हिंसा में कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए।(भाषा)