Supreme Court on NEET PG : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET-PG) 2025 2 पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। ALSO READ: अंकिता भंडारी मर्डर केस में 3 साल बाद मिला इंसाफ, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे।
न्यायालय ने कहा कि किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता। पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
गौरतलब है कि पहले परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया गया था। अदालत के आदेश के बाद अब परीक्षा 15 जून को एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।