Sambhal news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत से कहा कि वह वहां मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगी। तब तक संभल की स्थानीय अदालत में दाखिल की जाने वाली कोई भी रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित रखी, 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।
मस्जिद कमेटी के वकील आमिर हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि आज अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष और मौका मुआयना करने वाले एडवोकेट कमिश्नर भी मौजूद थे। अदालत से एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है और वह सर्वेक्षण के लिए दोबारा मौके पर जाने की बात कह रहे थे। लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और अब तक के निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।