प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीबी की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर संज्ञान लिया कि जांच एजेंसी अदाकारा को जमानत मिलने के खिलाफ कदम नहीं उठा रही है। मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के बारे में विस्तृत टिप्पणी की है और यह अभियोजन एवं दोषसिद्धि के लिए एजेंसी की राह कठिन कर देगी।
रिया, उनके भाई और अन्य आरोपियों को पिछले साल सितंबर में एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े मादक पदार्थ पहलू की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पिछले साल 14 जून को उपनगर बांद्रा स्थित सुशांत (34) के अपार्टमेंट से अभिनेता का शव मिला था। (भाषा)