याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुमार ने अपने चुनावी दस्तावेजों में उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने की जानकारी नहीं दी। याचिका में शर्मा ने मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री को विधान पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2004 और 2012 में चुनावी दस्तावेज जमा कराते समय अपनी आपराधिक जानकारी छुपाई।