आवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी कि कानपुर जिले में अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में तीन जून को कानपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि उसके बाद प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की। एक वर्ग से जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए।